शिक्षक का वेतन एरियर भुगतान पांच साल से क्यों लटकाए रखा ? डीआईओएस व लेखाधिकारी जवाब के साथ हाईकोर्ट में हाजिर होकर दे जवाब - up teachers salary highcourt latest news
अध्यापक के बकाया वेतन का भुगतान पांच साल क्यों लटकाये रखा हाईकोर्ट का सवाल
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, बलिया को तीन मार्च को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही व्यक्तिगत हलफनामे में स्पष्ट करने को कहा है कि याची के बकाया वेतन का भुगतान पांच साल तक दबाये क्यों रखा? कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 26 फरवरी तक याची के
बकाया वेतन के सत्यापन का कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूíत सलिल कुमार राय ने परमात्मानंद सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता काशीनाथ सिंह ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2021 तक क्या किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी। जिला विद्यालय निरीक्षक की लापरवाही प्रकट होती है। कोर्ट ने निरीक्षक व लेखाधिकारी दोनों को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।
बकाया वेतन के सत्यापन का कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूíत सलिल कुमार राय ने परमात्मानंद सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता काशीनाथ सिंह ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2021 तक क्या किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी। जिला विद्यालय निरीक्षक की लापरवाही प्रकट होती है। कोर्ट ने निरीक्षक व लेखाधिकारी दोनों को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।