Benefits of E - Filling : What Do you Mean Income Tax Return : इनकम टैक्स रिटर्न भरने के ये हैं 10 फायदे

अगर आपको भी नियोक्ता से वेतन मिलता है या कारोबार से आमदनी है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगर आपकी आमदनी टैक्स छूट की सीमा से अधिक है तो आपको समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर देना चाहिए.


हर साल की तरह इस बार भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करना ( ई-फाइलिंग) है.

इस बार के ITR में आपको ध्यान रखना है कि कुछ विशेष तरह के करदाताओं को अब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ेगा, जिसने उसका ऑडिट किया है. इसके साथ ही कंपनियों को अब प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी के बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देनी होगी.

किसी फर्म को अब पार्टनर और सदस्यों का आधार नंबर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में लिखना होगा. अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली संस्था ट्रस्ट है तो उसके पदाधिकारियों का आधार नंबर देना होगा ।

अगर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है तो टालमटोल नहीं करें. अगर किसी वजह से आप तय समय-सीमा में रिटर्न भरने से चूक गए तो इस बार मोटी पैनल्टी देनी पड़ सकती है ।

समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के कई फायदे भी हैं  । बेसिक शिक्षक परिवार डॉट कॉम द्वारा चलाये जा रहे आयकर जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज आपको आईटीआर से जुड़े ऐसे ही 10 फायदे के बारे में जानकारी दे रहे हैं :-

01. कैपिटल लॉस की भरपाई के जरूरी है आईटीआर :
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और उसमें कमजोरी की वजह से आपकी पूंजी घट जाती है तो इसे कैपिटल लॉस कहते हैं. समय पर ITR भरने का फायदा यह है कि आप भविष्य में होने वाले इस तरह के लाभ से नुकसान को समायोजित (एडजस्ट) कर सकते हैं.

02. कारोबरियों के लिए कांट्रेक्ट आदि हासिल करने में मददगार है आईटीआर :
अपना कारोबार शुरू करने में ITR बहुत महत्वपूर्ण है. इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको ITR दिखाना पड़ेगा. किसी सरकारी विभाग में ठेका हासिल करने के लिए पिछले पांच साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है.

● 03. आईटीआर से आसानी से मिल जाते हैं बैंक लोन,क्रेडिट कार्ड :
अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ITR आपकी आमदनी साबित करने का सबसे पुख्ता सबूत है. होम या कार लोन के लिए बैंक ग्राहक से 2-3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं. अगर आपके पास ITR की कॉपी है तो आपको लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है.

अगर आप अपनी जरूरत के लिए क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो भी ITR मददगार साबित हो सकता है. क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक ग्राहक के इनकम टैक्स रिटर्न से ही उनके कर्ज लेने-चुकाने की क्षमता का आंकलन करते हैं.

04. बड़े लेन-देन में जरूरी है आईटीआर :
अगर आप अधिक पैसे का कोई लेन-देन करते हैं तो ITR आपके लिए मददगार साबित होता है. समय पर ITR फाइल करते रहने की वजह से प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने, म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा नहीं होता नियमित रूप से आयकर रिटर्न भरने वाले लोग इस तरह की परेशानी से दूर रहते हैं ।

05. कमाई पर काटे TDS के क्लेम के लिए आवश्यक है आईटीआर :

अगर आपकी कमाई पर किसी ने टैक्स काटा (स्रोत पर कर कटौती यानी TDS) है तो उसे वापस लेने के लिए ITR फाइल करना जरूरी है. अगर आप फ्रीलांसिंग या घर से बैठकर कोई काम करते हैं और आपकी आमदनी करयोग्य नहीं है, फिर भी आपको पेमेंट करने वाला TDS काट सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसी ही स्थिति है तो आयकर रिटर्न भर कर आप TDS रिफंड ले सकते हैं.

06. आईटीआर से मिलेगा ज्यादा बीमा कवर :

अगर आप एक करोड़ रुपये का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे ITR मांग सकती हैं. वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए ITR पर ही भरोसा करती हैं.

07. आईटीआर से वीजा सुविधा :

अगर आप कारोबार या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ITR जरूरी है. बहुत से विदेशी दूतावास वीजा आवेदन में पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं. अगर आपके पास ITR है तो आपको अन्य व्यक्ति की तुलना में वीजा पाने में आसानी होती है.

08. विलम्ब से आईटीआर पर लगने वाली पैनल्टी से मुक्ति :

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर देरी हो जाती है तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. सही समय पर ITR फाइल कर पैनल्टी से बचा जा सकता है, अगर आप सही समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा भी नहीं होता.

09. पते के साक्ष्य के रूप में :

इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपके निवास का पक्का प्रमाण है. आप इसका उपयोग सभी सरकारी काम में कर सकते हैं. अगर आप आधार या पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप ITR को पते के सबूत के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

10. ब्याज से मिल सकती है राहत :

अगर आपको इनकम टैक्स चुकाना है और समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते तो आपको देर से रिटर्न फाइल करने पर आयकर के साथ ब्याज चुकाना पड़ सकता है. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 234A के तहत आप पर जुर्माना भी लग सकता है. समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भर देने से आप जुर्माने या ब्याज से बच सकते हैं ।

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