एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सख्ती लागू रहेगी. बेवजह दिल्ली में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ पाएंगे. दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा, सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे.
अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी.
मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50 फीसदी यात्रियों को इजाजत मिलेगी. दिल्ली में बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, साथ ही पेट्रोल पंप खुले
रहेंगे. धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर के जाने की इजाजत नहीं है ।
दिल्ली में सभी थियेटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्वीमिंग पूल को बंद करने का फैसला लिया गया है. पिछली बार थियेटर्स को कुछ क्षमता के साथ खोला गया था. जो पहले से तय शादी कार्यक्रम है, उन्हें छूट मिलेगी लेकिन सिर्फ 50 से कम लोग ही बुला सकेंगे और उसके लिए भी ई-पास लेना होगा.जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे. किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी. किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के किया जाएगा.
कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक की सुबह तक दिल्ली में लगाया लॉकडाउन - Delhi government imposed lockdown in Delhi from 10 am to 26 am tonight