आयकर सम्बन्धी जानकारी - वित्तीय वर्ष -2021-22 कर निर्धारण वर्ष-2022-23



 सामान्य जानकारी -

How to fill Income tax form 2021-22 | इनकम टैक्स फ़ॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर  पढ़ें

👉 आयकर सम्बन्धी सभी प्रपत्रों को ब्लैक बालपेन से भरें,फोटोकापी कराने के पश्चात वांछित स्थानों पर हस्ताक्षर (मोहर का प्रयोग नहीं)अवश्य करें

👉 आयकर सम्बन्धी मांगी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें और ना ही संलग्न करें ।

👉 एचआरए की छूट/होम लोन की छूट एक साथ कुछ शर्तों के साथ ही देय है  ।

विशेष -

👉 धारा 10(13A) के अन्तर्गत HRA में छूट का लाभ वास्तविक किरायेदार ही क्लेम(मूल वेतन+डी ए का 10%) करें,अन्यथा कि स्थिति में प्रमाणित करना कठिन होगा,8333-00प्रतिमाह तो रसीद में मकान मालिक का पैन नम्बर लिखना(फोटोकापी लगाना हस्ताक्षर कराना अनिवार्य)होगा रिटर्न में आधार नम्बर भी लिखना होगा ।

👉 अपने रिश्तेदार/पारिवारिक सदस्य को मकान मालिक बनाकर उनका पैन न0 लिखना अब नोटिस/पेनाल्टी का आधार बन रहा है जैसे-HRA/Tution Fee के पते में अन्तर आदि ।

👉 यदि दो बच्चों से अधिक(पति+पत्नी सरकारी सेवा में)तो टयूशन फीस का क्लेम विभाजन स्वयं करें, सम्पूर्ण विवरण अंकित भी करे।

👉 HRA क्लेम में 4999-00 ऊपर की प्रत्येक रसीद पर रेवन्यू टिकट लगाना/ मकानमालिक के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य हैं ।

👉 आयकर विवरण प्रपत्रों में पैन/आधार न0 स्पष्ट रूप से लिखें (आपके स्थायी निवास के पते से मिलान आवश्यक है यदि अन्तर है तो परिवर्तन करा लेना चाहिए ।

👉 धारा 80C,80CC,पेन्शन स्कीम केन्द्र/राज्य में निवेश 50000-00और घटाया जायेगा (80C-150000-00+80CCD(1B)-50000-00=200000-00)

👉 धारा 89 के अन्तर्गत गत 5 वर्षों का एरियर 10E फार्म भरकर (नियमानुसार)कर छूट का लाभ लिया जा सकता है ।

👉 वरिष्ठ नागरिक(जन्मतिथि-01-04-1942से31-03-1962) आधार कार्ड की फोटोकापी संलग्न करें

👉 अन्य विधिक जानकारी

👉 धारा 24बी के अन्तर्गत होम लोन ब्याज पर 200000-00की छूट(विशिष्ट मामलों में शर्ते लागू

👉 अनुमन्य अन्य छूट(कर देयता पुराना)

👉 80D-मेडिकल बीमा प्रीमियम-25000-00(वरिष्ठ नागरिक-50000-00)

 स्वास्थ्य परीक्षण--5000-00

(पति/पत्नी, माता-पिता,बच्चे,आश्रित)

👉 80DD-दिव्यांग आश्रित चिकित्सा/देखरेख-75000-00/गम्भीर दिव्यांग आश्रित-125000-00

👉 80DDB- विशिष्ट रोगों की चिकित्सा (सूचीबद्ध)40000-00 (वरिष्ठ-60000-00) (10आई फार्म नियमानुसार वांछनीय)

👉 80G-धर्माथ संस्थाओं को दान(शर्तें लागू)

👉 80U-दिव्यांग करदाता को राहत

➡️75000-00(40%दिव्यांगता) पर 125000-00(80% दिव्यांगता)

👉 80E-उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज पर असीमित छूट 8वर्ष तक

👉 यदि करयोग्य आय 5लाख रूपये हों तो धारा-87A के तहत राहत का लाभ उठायें यह छूट 12500-00 जो भी कम हो के बराबर होगी

👉 वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आयकर द्वारा दो स्लैब

➡️मौजूदा नियम विकल्प-01&नया नियम(Concessional Rates of Tax u/s 115BAC) विकल्प-02 निर्धारित किये गये हैं इनमें से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं-

👉 नयी कर व्यवस्था में निवेश न कर पाने वालों को लाभ हो सकता है(सकल आय का आंकलन और दोनों विकल्पों का तुलनात्मक  परीक्षण कर लें)

👉 नयी कर व्यवस्था(विकल्प-02) में निम्नलिखित लाभ देय नहीं है:-

▶️ धारा 80C के तहत 150000-00 निवेश का लाभ

▶️ मकान किराया छूट का लाभ

▶️ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (25000-00)

▶️ मानक कटौती(50000-00)

▶️ बचत खातों में ब्याज पर छूट(10000-00)

👉अन्य आय के ब्याज का आंकलन करना न भूलें अन्यथा रिटर्न फाइल करते समय कठिनाई आने सकती है

▶️ शिक्षा ऋण के ब्याज पर छूट

▶️ राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश

▶️ होमलोन के ब्याज पर छूट

▶️ अन्य लाभ नियमानुसार

👉 नयी कर व्यवस्था(विकल्प-02) में निम्नलिखित लाभ देय हैं -

▶️ कृषि से होनी वाली आय पर छूट

▶️ जीवन बीमा से होने वाली आय

▶️ स्वैच्छिक सेवानिवृति से मिली रकम

▶️ डेथ बीमा क्लेम की धनराशि

▶️ जी पी एफ/पी पी एफ से मिलने वाले ब्याज पर छूट

▶️ सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि आयकर से मुक्त

▶️ मृत्यु तथा सेवानिवृति पर मिलने वाली राशि(ग्रेच्युटी)पर नयी व्यवस्था में कर नहीं

👉 आलोक्य:--पुरानी कर व्यवस्था(विकल्प-01) में उपरोक्त लाभ पूर्ववत देय हैं

👉 ध्यानाकर्षण

➡️ उपरोक्त सभी विवरण "आयकर विभाग" के सरकुलर के सम्यक अध्ययन के आधार पर लिखे गये हैं विधिक प्रमाणिकता के लिये "आयकर विशेषज्ञों/आयकर विभाग की वैबसाइट की सहायता लेना उचित होगा ।