वित्त मंत्रालय भारत सरकार में अटेवा को दी जानकारी,01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों"परिभाषित लाभ पेंशन स्कीम के स्थान पर "परिभाषित अंशदान पेंशन लागू ।इस नीति में अब तक कोई बदलाव नही,क्लिक कर पत्र देखें,

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