कर्मचारी भविष्य निधि योजना : बेरोजगार होने पर एक माह बाद निकाल सकेंगे पीएफ,कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन करने का फैसला

कर्मचारी भविष्य निधि योजना : बेरोजगार होने पर एक माह बाद निकाल सकेंगे पीएफ,कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन करने का फैसला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को एक विकल्प दिया है। जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में वे एक माह बाद 75 फीसद तक पैसा निकाल सकेंगे और अपना पीएफ खाता जारी रख सकेंगे। बेरोजगार हुए सदस्य दो महीने के बाद बाकी 25 फीसद पैसा निकालकर खाता बंद कर सकेंगे।

ईपीएफओ के सीबीटी के चेयरमैन व केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बोर्ड की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि हमने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन करने का फैसला किया है। जिसके तहत वे नौकरी जाने पर एक महीने बाद 75 फीसद तक पैसा निकाल सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार उन्हें दो महीने बाद पूरा पैसा निकालने की अनुमति होती है।
नए प्रावधान से सदस्यों को दोबारा रोजगार पाने पर पुराना खाता जारी रखने का भी विकल्प मिल सकेगा। गंगवार ने बताया कि ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में लगभग पूरे एजेंडा को मंजूरी दे दी गई। एसबीआइ और यूटीआइ म्यूचुअल फंडों को एक जुलाई 2019 तक के लिए विस्तार दे दिया गया है। उनकी शर्तो को भी दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया है। बोर्ड ने पांच फंड मैनेजरों एसबीआइ, आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, रिलायंस कैपिटल, एचएसबीसी एएमसी और यूटीआइ एएमएस को छह महीने का विस्तार दिया गया।
सीबीटी ने पोर्टफोलिया मैनेजर के चयन के लिए सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

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