निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को कक्षा -1 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन /ऑफलाइन प्रवेश तथा लाटरी के संबंध में: