लॉकडाउन के पाँचवे चरण से देश हुआ अनलॉक, कंटेनमेंट जोन के अलावा सब खुलेंगे, ऑफिसियल गाइडलाइन देखें - unlock 1.0 official guidelines
केन्द्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से अगले एक महीने यानी 30 जून तक नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसमें कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की इजाजत नहीं होगी।
कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (28 मई) को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार-विमर्श किया था। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से महज तीन दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की।
सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में किन-किन गतिविधियों की इजाजत होगी और किस पर प्रतिबंध रहेगा।
■ फेज 1
8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।
■ फेज 2
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।
■ फेज 3
अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोना जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।
■ नाइट कर्फ्यू का बदला समय