30 September के बाद ही रुके हुए एरियर का हो पायेगा भुगतान - Arrears Latest news
लखनऊ : लॉकडाउन के करण राजस्व में आई कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने कैश मैनेजमेंट के लिहाज से 30 सितंबर तक सभी प्रकार के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी है। यह भी तय किया है कि 31 जुलाई तक सभी विभागों में बड़े निर्माण कार्य और जमीन खरीदने से जुड़े प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियां वित्त विभाग की सहमति के बाद ही जारी की जाएंगी। वित्त विभाग की ओर से इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि कोरोना आपदा के कारण सरकार के राजस्व में आई कमी को देखते हुए इन विशेष परिस्थितियों में भुगतान और वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के बारे में वित्त विभाग ने बीती 11 अप्रैल को शासनादेश जारी किया था। इस शासनादेश में सभी तरह के एरियर के भुगतान पर 30 जून तक रोक लगाई गई थी। साथ ही, सभी विभागों में 30 जून तक बड़े निर्माण कार्य और भूमि क्रय से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियां भी वित्त विभाग की सहमति के बाद ही जारी करने का निर्देश दिया गया था। दो महीने गुजरने के बाद भी सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। लिहाजा शासन को सभी तरह के एरियर भुगतान को 30 सितंबर तक रोक दिया है। इसी तरह बड़े निर्माण कार्य और भूमि खरीद की वित्तीय स्वीकृतियां भी 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति के बाद ही जारी करने के लिए कहना पड़ा है।