अब एनपीएस में टैक्स छूट में वो बात नह, जाने क्यों - No Tax Benefits in nps
■ अभी मिलता है दोतरफा लाभ :  
● 80सी के तहत 1.5 लाख तक निवेश पर छूट 
● 80सीसीडी (1बी) में 50 हजार तक निवेश पर लाभ


नौकरीपेशा के लिए आयकर छूट के विकल्प के रूप में नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) सबसे कारगर माना जाता है। 1 अप्रैल से लागू नए आयकर स्लैब में दरों को घटाने के साथ सरकार ने एनपीएस में कर्मचारी के निवेश पर मिल रही कर छूट को भी समाप्त कर दिया है। 



 नए आयकर स्लैब में धारा 80सीसी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट नियोक्ता का लाभ बंद कर दिया गया है अभी के निवेश पर तक निवेशक इस धारा के तहत पूरी 1.5 लाख की रकम एनपीएस में लगाकर टैक्स छूट ले सकते थे। इसके अलावा, रियायत धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अलग से 50 हजार रुपये सामान के निवेश पर भी टैक्स छूट मिलती थी। 


नए स्लैब में सिर्फ नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के एनपीएस खाते में किए गए निवेश पर ही टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। आयकर की धारा 80सीसीडी(2) के तहत कंपनी अगर कर्मचारी के टियर-1 एनपीएस खाते में पैसे डालती है तो कर्मी को मूल वेतन और डीए के 10 फीसदी तक कर छूट मिलती है।