Assistant Teacher Recruitment 2019 - शिक्षक भर्ती आवेदन के समय योग्यता नहीं तो नियुक्ति का अधिकार नहीं - Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार की मांग करने कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है और द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। बाद में परीक्षा दी और सफल हुआ। सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन करते समय वह बीटीसी उत्तीर्ण नहीं था इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया गया, जिस पर यह याचिका दाखिल की गई। याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना।