OBC को 69000 शिक्षक में किस तरह मिला 27 फीसदी आरक्षण, शिक्षा विभाग ने कैसे लगाई MRC आयोग ने मांगा जवाब
69000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्ग वार गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि

यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या जिला स्तर की. आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से ओबीसी अभ्यर्थियों को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया है और किस प्रकार एमआरसी लगाई गई है। साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया है। इसका हमें एक हलफनामा प्रस्तुत कीजिए। आयोग ने स्पष्ट कहा कि 7 जुलाई से पूरी 69000 भर्ती पर रोक है यदि भर्ती हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही होगी और दंड भी दिया जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अधिकारियों की बात को स्वीकार करते हुए सरकार को समय देते हुए अगली अंतिम तारीख एक अक्तूबर लगा दी। सरकार की तरफ से आयोग में पक्ष रखने वालों में संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार, बेसिक शिक्षा सचिव पी एस बघेल एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण उपस्थित थे, आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग की की तरफ से शिकायत कर्ताओं के रूप में मनोज प्रजापति, सौरव यादव ,रविंद्र बघेल, सुनीता दक्ष, प्रतिभा यादव ,आशीष यादव, लोहा सिंह पटेल, सुशील कश्यप, विजय यादव , शक्ति सिंह, रामविलास यादव, रविंद्र कुशवाहा, अमन बर्मा, रवि निषाद, पीयूष पटेल , कृष्ण कुमार आदि उपस्थित थे .