IGRS आख्या न देने पर खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शुरू हुई जांच,पूरी खबर पढ़ें
प्राथमिक विद्यालय नीभापुर के भवन को अवैध रूप से ध्वस्त कराने के मामले में नामित जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी मछली शहर व सुजानगंज को 17 माह तक आईजीआरएस में जांच आख्या प्रेषित न करना भारी पड़ सकता है। नीभापुर निवासी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मदन कुमार तिवारी के पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी गई है। अधिवक्ता की शिकायत पर तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मछली शहर और सुजानगंज को जांच अधिकारी नामित किया था। अति शीघ्र जांच कर आख्या प्रेषित करने का निर्देश दिया था। परंतु मदन कुमार तिवारी का आरोप है कि नीभापुर के एनआरसी के दबाव में जांच अधिकारी लगभग तीन माह से अधिक समय तक जांच करने ही नहीं आए। शिकायत पर जांच अधिकारी 17 जुलाई 2019 को जांच के लिए बिना शिकायतकर्ता को सूचना दिए स्थलीय सत्यापन के लिए आए। उन्हें तत्कालिक विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने लिखित रूप से सूचित किया कि भवन के ध्वस्तीकरण के संबंध में उनकी अध्यक्षता में कोई भी बैठक नहीं हुई।