खाद्य सुरक्षा भत्ता  MDM के अंतर्गत बच्चों को मिलेगी 49 दिन परिवर्तन लागत व खाद्यान्न, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दिए निर्देश Food security allowance
कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत माह जुलाई एवं अगस्त 2020 की अवधि में मध्यान भोजन योजनांतर्गत प्रदेश में योजना से आच्छादित छात्र/ छात्राओं को मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराए जाने हेतु शासनादेश  दिनांक: 7 अक्टूबर 2020 को निर्गत किया गया है ।


1) शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार 49 दिवस का परिवर्तन लागत प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र रुपया 243 .50 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र रुपया 365/- निर्धारित मानक के अनुसार विद्यालय स्तर से प्रेरणा पोर्टल  के माध्यम से छात्र अभिभावक के बैंक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे.


2) इसी प्रकार पूर्व की भांति प्राधिकार पत्र के माध्यम से उक्त शासनादेश में वर्णित  व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक स्तर के छात्रों को 4 किलो 900 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं को 7 किलो 350 ग्राम खाद्यान्न का वितरण कोटेदार के माध्यम से किया जाना है.

3) प्राधिकार पत्र का प्रारूप एवं धनराशि शीघ्र ही उपलब्ध करायी जाएगी। पूर्व की भाँति  इस बार भी प्राधिकार पत्र छपवा कर वितरित किए जाने का कार्य  खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
 
अपेक्षित है कि उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार समयानुसार खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का  वितरण सुनिश्चित किया जाए।

महानिदेशक 
स्कूल शिक्षा 
उत्तर प्रदेश ।