यूपी में सहायक शिक्षक 69000 भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसे खुशी किसे गम supreme court order 2020

"बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।"

लखनऊ: यूपी में 69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती मामले में 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी। इसके अगले दिन यानी 7 जनवरी को कट ऑफ मार्क्स तय किये गए। कट ऑफ 60 और 65 फ़ीसदी तय किया गया। इसके ख़िलाफ़ शिक्षा मित्र हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में गए और फ़ैसला उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने कहा कि कट ऑफ 40 और 45 फ़ीसदी किया जाए। फिर मामला डबल बेंच में गया और बदल बेंच ने सरकार के 60 और 65 फ़ीसदी कट ऑफ को जायज ठहराया। इसके बाद शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फ़ैसला देते हुए 60 और 65 फ़ीसदी नम्बर को जायज़ कहा है। हालांकि शिक्षा मित्रों को अगली वैकेंसी में परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाएगा।