बेसिक शिक्षा विभाग में सह समन्वयक की नौकरी पर आउटसोर्सिंग पर, नियमों में क्या हुआ बदलाव जाने basic education latest news
आउटसोसिंग से कर्मचारी रखने के लिए सेवा प्रदाता कंपनी को पदों के सापेक्ष तीन गुना आवेदक मुहैया करवाने होंगे। अब समन्वयक(एमआईएस ) या कंप्यूटर ऑपरेटर जेसे पदों पर तैनाती आउट सोर्सिंग से होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आउट सोसिंग से कर्मचारी रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

दिसंबर 2019 में राज्य सरकार ने आउट सोसिंग से कर्मचारी रखने के लिए जेमपोर्टल अनिवार्यकर दिया है। विभाग ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सेवाप्रदाता कंपनी को अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल से लेना होगा। एक पद के सापेक्ष 5 और दो या दो से अधिक पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थी उपलब्ध कराने होंगे। सेवायोजित होने के बाद सेवा प्रदाता कम्पनी उसे हटा नहीं सकती। क्रेता विभाग की सहमति व वाजिब कारणों के बाद ही उसे हटाया जा सकेगा। मंडल स्तर पर समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटरके चयन के लिए पांच सदस्यीय एक समिति का गठन होगा जो शैक्षिक अभिलेख व अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे। ये समिति अभ्यर्थियों का दक्षता प्रमाणीकरण भी करेगी।