बेसिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक भर्ती पहुँची हाईकोर्ट,कोर्ट ने सचिव से मांगा जवाब Basic English Medium Latest News
परिषदीय शिक्षकों का स्थानांतरण क्यों नहीं?
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंग्रेजी माध्यम के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति न करने के मामले में निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि अपर मुख्य सचिव बेसिक के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है।
यह आदेश न्यायमूíत एसडी सिंह ने उमेश कुमार वर्मा व नौ अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना है कि वे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं। उनका चयन परिषद के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए किया गया है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में चयनित होने के बावजूद उनको अब तक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्थानांतरित नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सरकार ने सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगा रखी है। इसलिए शिक्षकों को तैनात नहीं किया जा रहा है।
अधिवक्ता का कहना था कि 12 मई को सरकार ने स्थानांतरण पर रोक लगाई है। इसके बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने 29 मई को जारी आदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए चयनित अध्यापकों को वहां तैनाती देने का निर्देश दिया है। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण और तैनाती सरकार अलग से करेगी।