कोरोना काल मे बच्चे नही आ रहे स्कूल, इसलिए बीच सत्र में अंतर्जनपदीय ट्रांसफर की परमीशन दे हाईकोर्ट, बेसिक शिक्षा परिषद ने कोर्ट में दी अर्जी up teacher transfer news
 प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों का बीच सत्र में स्थानांतरण करने पर लगी रोक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुनíवचार करने की मांग की है।


हाईकोर्ट द्वारा अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों के संबंध में दिव्या गोस्वामी केस में पारित आदेश से सत्र मध्य तबादलों पर रोक लगा दी है। परिषद ने आदेश को संशोधित करके तबादले की अनुमति देने के लिए अर्जी दाखिल की है।

बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालयों में छात्र नहीं आ रहे हैं। इससे पढ़ाई भी नहीं हो रही है, इसलिए बीच सत्र में स्थानांतरण करने से छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में सत्र के बीच में स्थानांतरण करने की अनुमति देने से कोई विधिक नुकसान नहीं होगा।

बेसिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 को शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो शिक्षक एक बार अंतर जिला स्थानांतरण ले चुके हैं वह दोबारा तबादला की मांग नहीं कर सकते हैं। दिव्या गोस्वामी सहित अन्य दर्जनों याचिकाओं में इस शासनादेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने शासनादेश में सिर्फ अध्यापिकाओं को रियायत देते हुए कहा कि यदि शिक्षिका ने विवाह पूर्व अंतर जिला स्थानांतरण लिया है। इसके बाद उनका विवाह हुआ है तो वह दोबारा स्थानांतरण की मांग कर सकती हैं। इसके अलावा चिकित्सकीय आधार पर भी दोबारा स्थानांतरण की मांग की जा सकती है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि बीच सत्र में अध्यापकों के स्थानांतरण न किए जाएं।