जीपीएफ, सीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत | जनरल प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश), कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पेंशन इंश्योरेंस फंड State Contributory Provident Fund Pension Insurance Fund
लखनऊ : शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश), कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पेंशन इंश्योरेंस फंड के अभिदाताओं की कुल जमा रकम पर दी जाने वाली ब्याज दर पहली तिमाही में 7.1 प्रतिशत निर्धारित की है। यह ब्याज दर एक अप्रैल से 30 जून, 2021 तक लागू होगी। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। पिछली तिमाही में भी यह ब्याज दर 7.1 प्रतिशत थी।