लगातार चार दिन तक का आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत कर सकते है हेडमास्टर, अब शिक्षकों को छुट्टी के बाद पोर्टल पर करनी होगी ज्वाइनिंग | Casual Leave Rule Regulation

शिक्षकों में अवकाश को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर बीएसए ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि शिक्षकों को सभी तरह के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा।
ऐसा न करने वाले शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे। साथ ही अवकाश के बाद ज्वाइनिंग की सूचना भी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। चार दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्रधानाचार्य स्वीकृत कर सकते हैं। जबकि इससे अधिक दिन का अवकाश लेने के लिए खंड शिक्षाधिकारी स्वीकृत करेंगे। चिकित्सकीय अवकाश के लिए भी प्रक्रिया होगी। आवेदनकर्ता को इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी
पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करने के दो दिन के अंदर ही बीईओ को अपनी सहमति या असहमति देनी आवश्यक होगी। इसके पश्चात यह प्रार्थना पत्र बीएसए के पास पोर्टल पर पहुंच जाएगा। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक चिकित्सकीय अवकाश के लिए 42 दिन से कम का आवेदन है तो उसे स्वीकृति दी जा सकती है।