परिषदीय शिक्षकों से नहीं कराया जा सकता बीएलओ ड्यूटी, देखें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह ऑर्डर | No BLO Duty Highcourt Order

परिषदीय शिक्षकों से नहीं कराया जा सकता बीएलओ ड्यूटी, देखें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह ऑर्डर | No BLO Duty Highcourt Order
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याची के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह की याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि *शिक्षकों का कार्य अध्यापन है ऐसे में उनको अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाए जाने को सही नही ठहराया जा सकता।*

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए कहा कि, *इस न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए कानून के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे सुनीता शर्मा (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार सख्ती से कार्य करें और याचिकाकर्ता तथा याची जैसे अन्य शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त ऐसे कार्यों मे ना लगाएं जिसका प्रभाव छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के रूप में होता हो।*

और नया पुराने