बीएलओ ड्यूटी न करने पर बीएसए नही रोक सकते सहायक अध्यापक का वेतन, क्लिक कर जाने पूरा मामला | BLO Duty Highcourt order
प्रयागराज :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएलओ ड्यूटी न करने वाले सहायक अध्यापक का वेतन रोकने का बीएसए फिरोजाबाद का आदेश रद कर दिया है तथा उसे वेतन सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कैलाश बाबू की याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता अरनिहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था की बीएसए ने याची की बूथ लेवल आफिसर के कार्य हेतु ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी न करने पर सात अगस्त, 2021 को बीएसए फिरोजाबाद में याची का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ता की दलील थी की बेसिक शिक्षा अधिकारी को सहायक अध्यापक का वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। जहां तक बीएलओ ड्यूटी का प्रश्न है हाई कोर्ट ने सुनीता शर्मा व अन्य के केस में स्पष्ट किया है कि शिक्षकों से शिक्षणेतर कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी का सात अगस्त, 2021 का आदेश रद कर दिया है और उसको वेतन सहित बहाल करने का निर्देश दिया।