सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में कम मेरिट मेरिट वालों के चयन मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब : Up Primary ka master Recruitment
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में कम मेरिट वालों का चयन करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि इस प्रकार की गड़बड़ी कैसे हो रही है, अधिक मेरिट वाले विफल हो रहे हैं और कम मेरिट वाले चयनित किए जा रहे हैं।



यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सिद्धार्थ नगर के अजय यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण ने 2016 की 16448 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। काउंसिलिंग में उनका चयन नहीं हो सका। चयनित अभ्यर्थियों में 47 ऐसे थे जिनके दस्तावेज फर्जी पाए गए। बाद में उनको चयन से बाहर कर दिया गया। याचीगण ने 47 अभ्यर्थियों को निकाले जाने से रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति की मांग में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने ऐसी कई याचिकाओं पर परिषद को याचीगण की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। परिषद ने याचीगण का प्रत्यावेदन निरस्त कर उनसे कम मेरिट वालों को नियुक्ति दे दी। इसके खिलाफ याचिका एकल न्यायपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनने के कारण याचीगण का कोई दावा नहीं बनता। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई।