कर्मचारियों के निलंबन के दौरान सम्बन्धित संस्था में उपस्थित रहने के लिए बाध्यता नहीं, देखें आदेश का प्रारुप | No Need to Go Office During Suspension see Order 2021



न्याय विभाग द्वारा शासन को यह परामर्श दिया गया है कि निलम्बन की अवधि में गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारी के लिये संस्था में प्रतिदिन उपस्थित रहना अथवा उपस्थिति अंकित करना आवश्यक नहीं है तथा प्रबन्धाधिकरण निलम्बित कर्मचारी को उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं कर सकता और न ही निलम्बित कर्मचारी के निलम्बन भत्ते के भुगतान को इस आधार पर रोका जा सकता है । 

कृपया समस्त अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया जाय तथा सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दे दिये जायं कि वे समस्त प्रबन्धाधिकरणों को इससे अवगत करा दें, इस सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा जो परिपत्र निर्गत किया जाय कृपया 10 प्रतियां शासन के अवलोकनार्थ भी भेजी जायें ।