How to Link Pan To Adhaar पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो जुर्माना, अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित

How to Link Pan To Adhaar  पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो जुर्माना, अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित



नई दिल्ली : यदि आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं तो जल्द कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। आयकर विभाग ने लिंक करने की अंतिम 31 मार्च 2022 निर्धारित की है।




यदि कोई पैन कार्ड धारक तय तिथि तक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके लिए कई वित्तीय सेवाएं रोक दी जाएंगी। म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश नहीं कर पाएगा। यहां तक की कोई बैंक खाता भी नहीं खोल पाएगा। यदि व्यक्ति अमान्य पैन कार्ड का इस्तेमाल करते मिला तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा-272 एन के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।



ऐसे लिंक करें


● आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। होमपेज पर बाईं ओर दिए क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।


● इससे नया पेज खुलेगा। यहां पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें। फिर आधार में दर्ज नाम दाखिल करें। मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद सब्मिट का बटन दबाएं। आगे की प्रक्रिया को निर्देशानुसार पूरा करें।
और नया पुराने