हाईकोर्ट का बड़ा फैसला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार: हाई कोर्ट | OPS related judgement 2022

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार: हाई कोर्ट | OPS related judgement 2022
, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियुक्ति यदि नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हो चुकी है, भले ही उसका नियमितिकरण नई पेंशन योजना आने के बाद हुआ है। वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा। 



अदालत ने कहा कि पेंशन और सेवानिवृत्ति जनित लाभ देने के लिए नियुक्ति की तिथि प्रभावी है। कर्मचारी की नियुक्ति उसी तिथि से मानी जाएगी जिस तिथि से वह नौकरी में आया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने नगर निगम प्रयागराज के कर्मचारी कमालुद्दीन की याचिका पर दिया है। अदालत के समक्ष यह प्रश्न विचारनार्थ आया कि, क्या एक अप्रैल, 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए कर्मचारी को पुरानी पेंशन के लिए हकदार माना जाएगा। कर्मचारी की नियुक्ति 1989 में ही दैनिक वेतन भोगी के तौर पर हुई थी, लेकिन उसका विनियमितिकरण 2008 में हुआ। जबकि अप्रैल, 2005 से पुरानी पेंशन योजना सरकार ने समाप्त कर दी है। ऐसे में विभाग ने उसे पुरानी पेंशन पाने का हकदार नहीं माना।

और नया पुराने