Modi Govt Tax on GPF Account : मोदी सरकार अब जीपीएफ अकाउंट से करेंगी टैक्स वसूली, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए निर्देश, फरवरी 2022 से होगा टैक्स डिडक्शन

Modi Govt Tax on GPF Account : मोदी सरकार अब जीपीएफ अकाउंट से करेंगी टैक्स वसूली, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए निर्देश, फरवरी 2022 से होगा टैक्स डिडक्शन

Tax on GPF Account:- कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। अब जीपीएफ अकाउंट से टैक्स वसूली होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दे दिये हैं। फरवरी 2022 से टैक्स डिडक्शन प्रारंभ होगा। अब कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट से टैक्स वसूली होगी। यदि किसी कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट में ₹5 लाख से ज्यादा राशि जमा हो जाती है। तो तय नियमों के तहत वे टैक्स की जद में आएंगे। इससे पहले केवल कर्मचारियों के पास जीपीएफ अकाउंट ही ऐसा होता था जो टैक्स की जद में नहीं आता था।

इस अकाउंट में अपनी कमाई की असीमित राशि कर्मचारी जमा कर सकते थे। फिलहाल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं। अब फरवरी 2022 से ही टैक्स की वसूली जीपीएफ अकाउंट से होना शुरू हो जाएगी इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को झटका लगेगा। अभी प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन को लेकर विसंगतियां खत्म हुई थी। वहीं अब केंद्र सरकार की नई अधिसूचना से महंगाई के इस दौर में सेविंग खाते में पैसा जमा कर रहे कर्मियों को निराशा हो रही है।

बता दें कि पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के साथ सेविंग स्कीम है जो जीपीएस की तरह ही होती है जीपीएफ सभी सरकारी कर्मचारियों के पीएफ से जुड़ा होता है। जबकि पीएफ उन सभी कंपनियों और कर्मचारियों से संबंधित है जिसमें 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं।

इस बार के बजट में पीएफ को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। जिसे निवेश करने वालों के लिए झटका माना जा रहा है। टैक्स का अब नया नियम जीपीएफ़ पर भी लागू होगा। जीपीएफ अकाउंट से टैक्स वसूली को लेकर केंद्र ने नए नियम तय कर दिए हैं।

छोटे निवेशकों को चिंता नहीं

सरकार ने इस कदम से साफ किया है कि छोटे निवेशकों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। केवल 5 लाख की लिमिट से ज्यादा पर ही टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स अधिक सैलरी वालों के लिए होगा।

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