उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में प्रवक्ता गणित की शैक्षिक योग्यता पर प्रश्न | Madhyamik Shiksha News
प्रयागराज : गणित विषय में प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 100 साल से ज्यादा पुरानी नियमावली में शैक्षिक योग्यता स्नातक होने पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है।
चयन बोर्ड 1921 की नियमावली को मानता है और उसी अनुसार बीएससी (आनर्स) गणित को एमएससी गणित के समकक्ष मानकर एडेड माध्यमिक कालेजों में प्रवक्ता पद पर भर्ती करता है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कालेज (जीआइसी) में प्रवक्ता पद पर भर्ती में शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष निर्धारित की है।
इसी आधार पर चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन की मांग उठाई गई है। बुलंदशहर के मोहल्ला करनपुरी निवासी आलोक कुमार के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 02/2021 के माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पद की भर्ती निकाली थी। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि प्रवक्ता पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक कैसे हो सकती है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता का चयन करने वाली संस्थाओं केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने भी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि निर्धारित की है। कहा है कि जब प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है तो चयन बोर्ड सौ साल पुराने नियम से शिक्षकों की भर्ती क्यों कर रहा है? इसमें कई विसंगतियां हैं।