हमें इस नम्बर पर फोन कर घर बैठे कराएं आईटीआर/इनकम टैक्स रिटर्न, मोबाइल से कॉल कर भरवाएँ अपना आयकर रिटर्न, 31 जुलाई तक कर ले ये काम, वरना वरना देनी बड़ी होगी पेनल्टी | FILE ITR 2022-22 BY MOBILE HELPLINE
*🔥🔥हमें इस नम्बर पर फोन करें और घर बैठे भरवाएँ अपना आईटीआर/इनकम टैक्स रिटर्न |*
*Whatsapp पर अपना डिटेल भेजकर भरवाएँ अपना आयकर रिटर्न*
*🚨31 जुलाई तक कर ले ये काम, वरना वरना देनी बड़ी होगी पेनल्टी*
सम्मानित शिक्षक कर्मचारी साथियों सादर अवगत हो कि *Financial Year 2021-22 व Assessment Year 2022-23* हेतु इनकम रिटर्न आरम्भ हो गया है।
_सभी शिक्षकों / कर्मचारियों का टैक्स 26AS पोर्टल पर अपडेट हो चुका है। अतः अब अविलम्ब आयकर रिटर्न दाखिल कराएं।_
*📱आयकर रिटर्न हेतु कहाँ सम्पर्क करें?*
आयकर रिटर्न/आईंटीआर हेतु आप हमें मोबाइल नम्बर *+91 9565646294* (कमल सिंह कृपाल ( सह फाउंडर : www.mobilesathi.com ) पर सम्पर्क करें।
इस नम्बर पर आप कॉल करें एवं व्हाट्सप्प के माध्यम से अपना डिटेल भेजकर घर बैठे अपना आयकर रिटर्न फ़ाइल करा सकते हैँ।
हमारे यहाँ निरंतर 8 वर्षो से आप सम्मानित शिक्षक कर्मचारियों का आयकर रिटर्न/ रिफंड/आयकर नोटिस सहित सभी प्रकार की आयकर समस्याओं का समाधान न्यूनतम शुल्क में किया जाता है।
*Income Tax Return AY 2022-23: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तो ITR जरूर भरें।*
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. अगर आपने भी अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो अंतिम डेट से पहले भर लें।
_अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 (Form -16) मिल चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें, अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे नहीं भरा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. इसे अलावा जब इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ( Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो लोड बढ़ जाता है. ऐसे में, अगर आप भी इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आखिरी समय का इंतजार नहीं करें।_
*31 जुलाई से पहले भर लें रिटर्न*
_गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है।_
_अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा।_