विभागीय आदेश को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी, लटकी निलंबन की तलवार | Basic Shiksha Order Viral Notice 
कानपुर देहात की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पांडे ने अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली के उल्लंघन के चलते सोशल मीडिया पर आदेश डालकर विभाग की छवि धूमिल करने वाले दो शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पांडे ने विभागीय पत्रों को अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया में संचार करने के सम्बन्ध में विकास खण्ड रसूलाबाद के प्राथमिक विद्यालय सुजानपुर के शिक्षक राघव मिश्रा और विकास खण्ड रसूलाबाद के ही प्राथमिक विद्यालय दुदावर के शिक्षक स्मरेन्दु दीक्षित को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अगले तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिनांक 22.06.2023 को twitter पर ट्यूट करने के साथ-साथ शासकीय मंत्र का संचार किया गया, जो अधोहस्ताक्षरी से सम्बन्धित है। उक्त में आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किन कारणों से किया गया? आपके द्वारा उक्त कृत्य से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1956 के अन्तर्गत निम्न नियमों को प्रत्यक्ष रूप से उल्लघंन किया गया।

1- नियम 3- सामान्य
(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों में, परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा।
(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट या अन्तनिर्हित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।

2 नियम 7- सरकार की आलोचना
कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार पत्रों को भेजे गये पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसे तथ्य की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा-
1- जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो, या उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो ।

3- नियम 9-सूचना का अनाधिकृत संचार:
कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौपे गये कर्तव्यों का सहाव के साथ पालन करते हुए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

आप द्वारा किये गये उक्त ट्यूट से जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ा साथ ही आप सभी द्वारा विभाग की छवि धूमिल करने का कुत्सित कृत्य किया गया है।

अतः आप सभी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध किये गये मनमाने / नियम विरुद्ध कृत्य के कारण अग्रिम आदेशों तक आपका वेतन आहरण अवरूद्ध किये जाते हुये निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में अपना पृथक-पृथक स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक न पाये जाने के स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्यवाही संवित की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।