इनकम टैक्स में होम लोन पर कितनी मिलेगी छूट, आयकर में किन सेक्शन पर मिलेगी कितनी छूट how to rebate home loan in income tax


वित्तीय वर्ष के अंत में सभी शिक्षक व कर्मचारी इनकम टैक्स में छूट की राह तलाशते नजर आते हैं । बेसिक शिक्षक परिवार डॉट कॉमबेसिक शिक्षा डॉट इन के कांटेक्ट सपोर्ट में ईमेल कर बहुत से शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों ने आयकर में कैसे छूट पाएं इस बारे में जानकारी चाही है ।

इस पोस्ट में इनकम टैक्स वित्तीय वर्ष 2019-20 व कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में कैसे टैक्स छूट लें इस विषय पर जानकारी दी जाएगी । होम लोन पर दो तरह से आयकर में छूट ली जा सकती है ।

पहली 80 सी के अंतर्गत होम लोन के मूलधन पर रिबेट मिलती है जो कि अधिकतम 150000 तक हो सकती है । वहीं होमलोन के ब्याज में में भी रिबेट मिलती है । जो अधिकतम 200000 तक हो सकती है ।
इनकम टैक्स में होम लोन पर कितनी मिलेगी छूट, आयकर में किन सेक्शन पर मिलेगी कितनी छूट how to rebate home loan in income tax