69000 shikshak bharti पर हाईकोर्ट का Judgement सुरक्षित, यह आर्डर तय करेगा भर्ती का भविष्य 
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल तीन विशेष अपीलों पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। अपीलों में एकल पीठ द्वारा 3 जून को पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। सोमवार को अपीलों के ग्राह्यता व अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग पर न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने बहस की।

न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार के परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण की ओर से दाखिल विशेष अपील व सोमवार को ही दाखिल दो अन्य अपीलों पर सुनवाई की। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण की अपील 5 जून को दाखिल की गई थी। यह 9 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी पर सरकार की ओर से मामले को आवश्यक बताते हुए सोमवार को ही सभी अपीलों को सुनने की गुजारिश की गई जिसके बाद वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई।