उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। अदालत ने इस मामले में उम्मीदवारों की याचिका को खारिज कर दिया। 450 से ज्यादा पदों के लिए 16 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा में पांच लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठ रहे हैं।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ के समक्ष यह मामला शुक्रवार को सुनवाई पर आया था। यूपी पीएससी की ओर से अधिवक्ता श्रीश कुमार मिश्रा पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन फिर भी यहां रिट याचिका दायर की गई है। अदालत ने इसे सही पाया कि उच्च न्यायालय इस मामले में दायर याचिका पहले खारिज कर चुका है। यह देख शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी