जम्मू कश्मीर से शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों की नही होगी बर्खास्तगी, हाईकोर्ट में माना गलत, 68500 शिक्षक भर्ती में बीएसए नही दे रहे नियुक्ति पत्र, कोर्ट आर्डर देखें -Diploma in Education from Jammu Kashmir high court order 

विभिन्न बीएसए द्वारा की जा रही सेवा समाप्ति की कार्यवाही मा0 न्यायालय द्वारा खारिज

नवम्बर माह में बलरामपुर, बहराइच, बुलंदशहर, हाथरस, सहारनपुर एवं सिद्धार्थ नगर आदि जिलो के बेसिक शिक्षा अधिकारीद्वारा जम्मू कश्मीर से डिप्लोमा प्राप्त कुल 22 शिक्षकों के विरुद्ध वेतन रोकने और बाद में सेवा समाप्ति की कार्यवाही यह कहते हुए की गयी थी कि शालू शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद में उनका नाम दिया गया है।
शालू शर्मा 68500 भर्ती में चयनित सहायक अध्यापक है जिसको बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली ने यह कहते हुए नियुक्ति देने से मना कर दिया था कि आपके द्वारा शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त किया गया है जो राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त नहीं है और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली- 1981 (अद्यतन) बिंदु सं-8 (क) के विरुद्ध है इस निर्णय को शालू शर्मा द्वारा उच्च न्यायलय में चुनौती दी गयी थी जिसमे माननीय उच्च न्यायलय ने शालू शर्मा के पक्ष में निर्णय दिया था परन्तु शामली जिले की बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस निर्णय को स्पेशल अपील के माध्यम से डबल बेंच में चुनौती दी गयी थी जिसे आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया के ये विषय पूर्व में ही साधना सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशल अपील सं-1323/2009 डबल बेंच द्वारा शिक्षको के पक्ष में निस्तारित किया जा चुका है।